TRAI New Norms : TRAI की नई गाइडलाइन से ग्राहकों की हुई मौज ही मौज! नेटवर्क नहीं आने पर मिलेगा मुआवजा
TRAI ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया है कि आउटेज की स्थिति में कंपनियों को मुआवजा राशि से लेकर बिलिंग तक में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही ग्राहकों को छूट देनी होगी।
TRAI New Norms :TRAI ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया है कि आउटेज की स्थिति में कंपनियों को मुआवजा राशि से लेकर बिलिंग तक में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही ग्राहकों को छूट देनी होगी।
अगर नेटवर्क लगातार 12 घंटे तक ठप रहा तो उसे 1 दिन के रूप में गिना जाएगा। ऐसे में कंपनियों को ग्राहकों को 1 दिन की ज्यादा वैलिडिटी देनी होगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करने पर 1 लाख तक जुर्माना तय किया गया है।
ट्राई के नए नियम बताते हैं कि अगर किसी जिले में नेटवर्क आउटेज होती है तो भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुसीबत होने वाली है। ये फायदा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही ग्राहकों को मिलने वाला है। अब उन्हें कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ाकर मिलेगी
और इसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन इस आउटेज की डेडलाइन 24 घंटे के लिए सेट की गई है। यानी कोई नेटवर्क 24 घंटे तक ठप रहता है तो इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा जो किसी भी रूप में उन पर ही भारी पड़ने वाला है।
ट्राई के इस नियम से ग्राहकों को फायदा और टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नेटवर्क लगातार 12 घंटे तक ठप रहता है तो इसे 1 दिन के रूप में गिना जाएगा।
उदाहरण के तौर पर अगर लगातार 12 घंटे तक नेटवर्क ठप रहेगा तो कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को 1 दिन की ज्यादा वैलिडिटी दी जाएगी। इसे वैलिडिटी एक्सटेंशन कहा जा सकता है।