Online Payment: गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर तुरंत करें ये काम, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
Online Payment: डिजिटल पेमेंट करते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। कई बार जल्दबाजी या गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। ऐसा होने पर सबसे पहले इसकी जानकारी बैंक को दें। बैंक में तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इस स्क्रीनशॉट की मदद से पैसे न आने की स्थिति में आप पुलिस के पास केस भी दर्ज करा सकते हैं।
आपको शिकायत दर्ज करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गलत ट्रांसफर का अधिकारिक नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसी के साथ यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है। ये एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आपकी पेमेंट किसी गलत नंबर वाले अकाउंट में होती है तब आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी मान्य अकाउंट यानी कि किसी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये हैं तब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर अकाउंट होल्डर्स ने ट्रांजैक्शन रिवर्स को मंजूरी दे दी है, तब आपको जल्द से जल्द रिफंड मिल जाएगा। ध्यान रहे कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं।