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Arvind Kejriwal News : SC से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी... 

सीएम अरविंद केजरीवाल को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
 
Arvind Kejriwal News : SC से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी... 

Arvind Kejriwal News : सीएम अरविंद केजरीवाल को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर फैसला नहीं दिया है कि ED केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश की है। फिलहाल केजरीवाल CBI केस में जेल में ही रहेंगे। अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 

केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं।  वह चुने हुए नेता हैं और वह इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। 

कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला दिया है. अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल खड़ा किया है।  

कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया है बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंड़ों को परखा है।  इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत है। पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की जरूरत है। 

 हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाया है. पीएमएलए की धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वहीं, धारा 45 का उपयोग अदालत ही कर सकती है.

 बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 ईडी को ये अधिकार देती है कि अगर सबूतों के आधार पर एजेंसी को लगता है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है. ऐसी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को बस आरोपी को कारण बताना होता है.