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Supreme Court: शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश ! दोनों साइड से खुलेगी एक-एक लेन

हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए है।
 
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Supreme Court: हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए है। आज की सुनवाई में SC ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए है। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा के DGP को आसपास के जिलों के SP के साथ एक सप्ताह में बैठक करने का निर्देश दिया है।

हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को खोलने संबंधी मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा सरकार ने मामले में अलग कमेटी बनाने के लिए अदालत में नाम दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है। एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाइवे खोलने के आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोनों साइड से एक-एक लेन खुलेगी। 

इसके ⁠साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं।