Rape Petition Canceled: '30 साल तक करता रहा रेप', HC ने खारिज किया केस, जानें क्यों ?

Rape Petition Canceled: बॉम्बे HC ने 30 साल तक रेप के केस को खारिज कर दिया। महिला ने 72 साल के शख्स पर 1987 से 2017 तक रेप करने का आरोप लगाया था। इस पर HC ने कहा 'FIR सहमति से बने संबंध का संकेत देती है। 30 सालों तक रेप होते रहने के खिलाफ FIR 2018 में क्यों दर्ज कराई गई? महिला को इतना समय क्यों लग गया? इसका कोई जवाब नहीं है। इतने सालों तक दोनों की सहमति से संबंध बने। दोनों के बीच रिश्ते खराब होने के बाद FIR कराई गई।'
दरअसल, शिकायत के अनुसार, महिला 1987 में उस व्यक्ति की कंपनी में शामिल हुई थी। उस समय, आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ जबरन यौन संबंध स्थापित किए। जुलाई 1987 से 2017 के बीच 30 साल तक आरोपी ने कल्याण, भिवंडी और अन्य स्थानों के विभिन्न होटलों में उसके साथ बलात्कार किया। महिला के मुताबिक, उसने उससे शादी करने का वादा किया, 1993 में उसके गले में 'मंगलसूत्र' डाला और घोषणा की कि वह उसकी दूसरी पत्नी है। उन्होंने आगे कहा कि वह उसे किसी और से शादी करने या संबंध बनाने की इजाजत नहीं देते थे।
महिला ने दावा किया है कि 1996 में आरोपी को दिल का दौरा पड़ा था इसलिए वह कंपनी की देखभाल करती थीं। हालांकि, सितंबर 2017 में, उनकी माँ कैंसर से पीड़ित हो गईं और उन्हें अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी। जब उसने सेवा फिर से शुरू की, तो उसने कार्यालय बंद पाया और कंपनी के गेट पर ताला लगा हुआ था।
जब वह एक बार फिर उस आदमी के संपर्क में आई, तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और बैंकिंग, आयकर, एक मेडिकल दुकान से संबंधित समझौते और सोने के 'मंगलसूत्र' से संबंधित दस्तावेज भी नहीं सौंपे। उसने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पीठ ने कहा कि एफआईआर से ही पता चलता है कि महिला को पता था कि आरोपी शादीशुदा है और इस जानकारी के बावजूद उसने शादी के संबंध में उसके आश्वासन पर विश्वास करना जारी रखा। अदालत ने कहा, "वह इतनी वयस्क है कि उसे पता है कि कानून दूसरी शादी करने से मना करता है और शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने और फिर उससे शादी करने का वादा किया था। यह पूरी तरह से महिला की इच्छा से हुआ है।