Movie prime

Income Tax: बड़ा झटका! इन प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं कमाई तो भी देना पड़ेगा टैक्स, जान लें नए नियम

 
Income Tax 2024

Income Tax 2024 : क्या आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं? क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, X (पहले ट्विटर), यू-ट्यूब आदि के जरिए पैसा कमाते हैं? अगर आपके जवाब हां में हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी इंफ्लुएंसर हैं। ये वीडियो, फोटो, विज्ञापन आदि के जरिए कमाई भी करते हैं। कई बार कंपनियां इन्हें गिफ्ट के तौर पर प्रोडक्ट भी देती हैं। ये सब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। दरअसल, सोशल मीडिया से हुई कमाई बिजनेस से हुई कमाई के रूप में मानी जाती है। ऐसे में ITR फाइल करना जरूरी है।

इस तरह से कमाई पर टैक्स
सोशल मीडिया से किसी भी तरह से कमाई होने पर ITR फाइल करना जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर इस तरह से की जाती है कमाई:

विज्ञापन से कमाई : अगर कोई शख्स अपने वीडियो यू-ट्यूब आदि पर पोस्ट करता है तो उस वीडियो के बीच-बीच में कुछ विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापन से हुई कमाई का एक हिस्सा वीडियो पोस्ट करने वाले को जाता है। इससे हुई कमाई पर टैक्स देना होता है।

स्पॉन्सरशिप पोस्ट के जरिए : काफी इंफ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी खास कंपनी की ओर से उसके प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी कोई पोस्ट करते हैं। इसके बदले वह कंपनी उस इंफ्लुएंसर को कुछ रकम देती है। यह भी इंफ्लुएंसर की कमाई होती है और टैक्स के दायरे में आती है।

प्रोडक्ट का विज्ञापन करना : काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो के बीच में किसी खास कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं। कई बार इस विज्ञापन के बारे में वीडियो में भी लिखा आता है। इस विज्ञापन के जरिए कंपनियां उस शख्स को पेमेंट करती हैं। इस कमाई पर भी इनकम टैक्स देना पड़ता है।

कितना देना होता है टैक्स
अब बात आती है कि सोशल मीडिया से हुई कमाई पर इनकम टैक्स कितना देना होता है। दरअसल, इस समय इनकम टैक्स की दो व्यवस्थाएं हैं। पहली पुरानी और दूसरी नई। सोशल मीडिया के जरिए हुई कमाई पर इनकम टैक्स के मौजूदा स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स चुकाना होता है। यह ITR फाइल करने वाले पर निर्भर करता है कि वह पुरानी व्यवस्था को चुनेगा या नई व्यवस्था को।

कुछ चीजों में मिलती है छूट
ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से हुई पूरी कमाई पर ही टैक्स देना होगा। कई मामलों में इन्हें छूट भी मिलती है। मसलन, इंटरनेट का इस्तेमाल करने में हुआ खर्च, सॉफ्टवेयर खरीदने में खर्च हुई रकम, एडिटिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवल आदि ऐसी चीजें हैं जिनमें खर्च हुई रकम को छूट के दायरे में रखा गया है। ITR फाइल करते समय इसमें छूट ले सकते हैं।

GST है जरूरी
अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के जरिए सालाना 20 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो उसे GST नंबर लेना जरूरी है। हालांकि कुछ राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपये है। ऐसे में उस शख्स को कमाई पर 18 फीसदी GST भी देना होता है।

गिफ्ट पर कटता है TDS
काफी लोग या इंफ्लुएंसर किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर सोशल मीडिया पर उसका विज्ञापन करते हैं। अगर वह प्रोडक्ट कंपनी ने उस शख्स को गिफ्ट के तौर पर दिया है तो उस पर TDS चुकाना होता है। इनकम टैक्स के नियमानुसार अगर किसी गिफ्ट की कीमत 20 हजार रुपये से ज्यादा है तो उस पर 10 फीसदी TDS चुकाना होगा।