ITR Filing: 31 जुलाई के बाद भी ITR फाइल करने पर इन लोगों को नहीं लगेगी पेनल्टी, कहीं आप भी तो नहीं शामिल

ITR Filing: ITR लेट फाइल करने पर टैक्सपेयर्स पर जुर्माना लगता है। लेकिन किसी व्यक्ति का कोई टैक्स बकाया नहीं है तो डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल पर पेनल्टी नहीं देनी होगी। पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार ₹2.50 लाख की सालाना इनकम पर भी पेनल्टी नहीं देनी होगी।
यह छूट 60 साल से अधिक के व्यक्ति के लिए ₹3 लाख तो 80 से अधिक के लिए ₹5 लाख है। नई टैक्स रिजीम के अनुसार ₹3 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है।
बिना देरी के आयकर रिटर्न दाखिल करने से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न भरने से करदाताओं को उनका बकाया रिफंड जल्दी मिल सकता है, जिससे उन्हें समय पर जरूरी वित्तीय राहत मिल सकती है।
नियत तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और जांच शुरू कर सकता है। इससे पूछताछ जैसी अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समय पूर्व रिटर्न भर इन परेशानियों को टाला जा सकता है।