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GST Council Meeting: कैंसर की दवा और खाने-पीने के ये सामान होंगे सस्ते! GST काउंसिल में ये हुए ये बड़े फैसले, जानें...

 
GST Council Meeting: कैंसर की दवा और खाने-पीने के ये सामान होंगे सस्ते! GST काउंसिल में ये हुए ये बड़े फैसले, जानें...
GST Council Meeting: आज मंगलवार 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। बता दें इस बैठक में दवाइयों, SUV गाड़ियों, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर फैसले लिए गए हैं। वहीं वित्त मंत्री के अनुसार 'ऑनलाइन गेमिंग को शामिल करने के लिए जीएसटी कानून में कुछ संशोधन किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% (तीनों पर) टैक्स लगाया जाएगा और ये टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा। कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST शून्य इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा। बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल ने घटकार शून्य कर दिया है। इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है। सिनेमा हॉल में अब खाना सस्ता! वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इन पर 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा
  • बिना पके, बिना तले स्नैक्स पर घटाकर 5 प्रतिशत हुई जीएसटी की गई ।
  • फिश सॉल्यूबल पेस्ट भी 5% के दर पर ले आया गया है।
  • एलडी स्लैग को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बराबर रखते हुए इसे 18 से 5% कर दिया गया है।
  • कृत्रिम जरी धाके को भी 12% से कम करके 5% पर लाया गया है।
4 आइटम्स पर दरें कम
  • फूड और बेवरेजेज पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया
  • बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया
  • LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया
  • इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया
3 इंपोर्टेड आइटम्स पर GST से छूट
  • कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर IGST को पूरी तरह से खत्म किया गया
  • स्पेशलाइज्ड दवाओं पर भी टैक्स पूरी तरह खत्म किया
  • बच्चों के इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट पर IGST खत्म किया गया
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