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Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SC का बड़ा आदेश, कहा- कल ही दें पूरी डिटेल्स

 
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SC का बड़ा आदेश, कहा- कल ही दें पूरी डिटेल्स
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। SC ने SBI से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 12 मार्च तक उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए कहा है। SC ने SBI द्वारा 30 जून तक की मांगी गई मोहलत की याचिका खारिज कर दी है। आदेश का पालने नहीं होने पर कोर्ट ने अवमानना का केस दायर करने की चेतावनी दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने SBI की ओर से दलील दी कि हमें और वक्त चाहिए। साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक SBI को अप्रैल 2019 से अब तक का ब्योरा चुनाव आयोग को देना है. हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हम पूरी प्रक्रिया को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी SoP ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं था. हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए. हम जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि आप कहते हैं कि दाता का विवरण एक निर्दिष्ट शाखा में एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था. सभी सीलबंद लिफाफे मुंबई में मुख्य शाखा में जमा किए गए थे। दूसरी ओर राजनीतिक दल 29 अधिकृत बैंकों से पैसा भुना सकते हैं. SBI के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है. उसे डिकोड करने में समय लगेगा।