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Haryana News : हरियाणा के सरकारी एम्प्लॉय के लिए बड़ा झटका, अब नहीं दी जाएगी ये सुविधा 

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नए आदेश के तहत अब कर्मचारियों को 58 साल की उम्र होते ही सरकारी मकान छोड़ना अनिवार्य होगा।
 
Haryana News : हरियाणा के सरकारी एम्प्लॉय के लिए बड़ा झटका, अब नहीं दी जाएगी ये सुविधा 

Haryana News : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नए आदेश के तहत अब कर्मचारियों को 58 साल की उम्र होते ही सरकारी मकान छोड़ना अनिवार्य होगा। यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने रिटायरमेंट के बावजूद भी सरकारी मकान खाली नहीं किए हैं।

हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं कि सरकारी आवासों का सही और न्यायसंगत उपयोग हो। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और उपायुक्तों को इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।

सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने या तबादला हो जाने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी अपने पति-पत्नी के नाम पर पहले से मकान होने के बावजूद सरकारी आवास लिए हुए हैं। कुछ आवंटियों ने 58 वर्ष की आयु के बाद भी सरकारी आवास बरकरार रखा है, यह दावा करते हुए कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हुई है।
 
सरकार ने निर्णय लिया है कि 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सरकारी मकान खाली करना अनिवार्य होगा। अगर दंपति में से किसी एक के नाम पर ट्राई सिटी (चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली) में कोई मकान है, तो उन्हें भी सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा अधिनियम 2016 में किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

 इस नए आदेश का उद्देश्य सरकारी आवासों का सही और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो रिटायरमेंट या तबादले के बाद भी सरकारी मकान को अपने पास बनाए रखते हैं। इससे सरकारी मकानों का सही वितरण और उपयोग हो सकेगा, और जरूरतमंद कर्मचारियों को समय पर आवास उपलब्ध हो सकेगा।