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Haryana : हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी ! स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल निर्माण को मिली मंजूरी, ये रहेंगी शर्तें और नियम

हरियाणा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई हैं। सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है।
 
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Haryana : हरियाणा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई हैं। सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के वित्त और नगर एवं योजना विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बता दें, सरकार ने कहा था कि चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण गिराने होंगे। लेकिन अब सरकार अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। 

प्रदेश के वित्त और नगर एवं योजना विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा कि थी सरकार ने स्टिलट+ 4 बनाने की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में इस पर कुछ लोगों ने एतराज जताया था। इसके चलते पूर्व सीएम की तरफ से विधानसभा में एक कमेटी गठित की गई थी।

पूर्व सीएम ने विधानसभा में एक कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब एक बार फिर स्टिल्ट प्लस चार मंजिल भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुछ शर्त भी निर्धारित की गई हैं।

मंत्री जेपी दलाल ने कहा ज्यादातर जगह स्टिलट+ 4 की अनुमति दी गई है। एक यूनिट में अगर 18 लोग रहेंगे, उसमें स्टिलट+ 4 की अनुमति होगी। जिन जगहों पर 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी वहां स्टिलट+ 4 का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही मालिक को स्टिल्ट+ 4 के लिए पड़ोसी की अनुमति लेना जरूरी होगा।

जानिए सरकार के नए नियम

ऐसे आसन्न भूखंड के स्वामी, जो ऐसी सहमति देने से इनकार करते हैं, वे भविष्य में अपने भूखंडों पर एस प्लस 4 अनुमोदन के लिए अपात्र होंगे। 250 वर्ग मीटर से अधिक माप वाले भूखंडों के लिए PDR (पीडीआर) की दरें अनुलग्नक 'ए' के अनुसार बढ़ाई जाएंगी। ऐसे मामले जहां एचएसवीपी द्वारा प्लॉट की नीलामी अंतर्निहित पर्चेसेबल एफएआर के साथ की जा चुकी है। वो या तो स्टिल्ट 4 मंजिलों का निर्माण आवंटन की शर्तों के अधीन कर सकते हैं।

स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियों/सेक्टरों में भी दी जा सकती है, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित है। मगर केवल ऐसे आवासीय भूखंडों के लिए जो 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क से सुगम्य हैं और दो शर्तों में से किसी एक को भी पूरा करते हैं। 

यानी सभी आसन्न भूखंडों के स्वामियों के पारस्परिक सहमति समझौते की प्रस्तुति, सिवाय जिन्हें पहले से ही एस प्लस 4 अनुमोदन प्राप्त है, या आसन्न भूखंडओं की सभी मंजिलों पर 1.8 मीटर का साइड सेटबैक बनाए रखा जाना।

बेसमेंट की अनुमति नहीं  

वहीं मंत्री जेपी दलाल ने यह भी बताया कि स्टिलट+ 4 बनाना एचएसवीपी के सेक्टर, बिल्डर्स जो कॉलोनी के लाइसेंस लेंगे उन पर और अधिकृत कॉलोनी पर लागू हैं। इसके अलावा 250 गज के छोटे प्लांट में बेसमेंट की अनुमति नहीं होगी।