Sheikh Hasina: शेख हसीना पर मंडरा रहा खतरा, भारत में 20 दिन रह सकेंगी, फिर...
Sheikh Hasina: आरक्षण मामले पर हुई हिंसा के बाद बांग्लादेश की PM शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को भारत आ गई थीं। हसीना के भारत आने के बाद उन पर बांग्लादेश में 76 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही हसीना और उनके परिवार का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द किया कर दिया गया। वीजा पॉलिसी के मुताबिक, किसी बांग्लादेशी के पास भारत का वीजा नहीं है तो वह 45 दिन तक यहां रह सकता है। हसीना को भारत में 25 दिन हो चुके हैं।
दरअसल, पांच अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे के बाद संसद को भी भंग कर दिया गया था. इसलिए सभी के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं.
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकारों, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों को अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा कराने को कहा है. यही नियम उनके परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है. यानी, शेख हसीना के परिवार के जिन भी सदस्यों के पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होगा, उन्हें वो जमा कराना होगा.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा कराने के बाद वो जनरल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दो सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी के बाद उन्हें जनरल पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा.
हालांकि, गृह मंत्रालय ने ये नहीं बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी.