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Group C Recruitment Shortlisting: HSSC का बड़ा फैसला! उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के फॉर्मूले में किया बदलाव, अब अपनाया ये तरीका 

 HSSC द्वारा ग्रुप सी के 15,755 पदों पर नई भर्ती के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के फार्मूले को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है।
 

Group C Recruitment Shortlisting: HSSC द्वारा ग्रुप सी के 15,755 पदों पर नई भर्ती के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के फार्मूले को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। आयोग ने शॉर्टलिस्टिंग के लिए जिस तरीके को अपनाया है,

 उसे पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। आयोग ने समान शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को अंकों के बजाय पदों के अनुसार शॉर्टलिस्ट करने का निर्णय लिया है।

HSSC ने समान शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग पदों के अनुसार करने का निर्णय लिया है, जिसे पहले ही कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीईटी एग्जाम के एक मामले में आयोग के इस शॉर्टलिस्टिंग तरीके को खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि जब शैक्षणिक योग्यता एक समान है, तो श्रेणी और समूह के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग का कोई औचित्य नहीं है।

राज्य सरकार पहले सामाजिक-आर्थिक आधार पर वार्षिक 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों के उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक देती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे "आर्टिफिशियल रिजर्वेशन" करार दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।

 यदि HSSC इसी विवादित फार्मूले पर चलता है, तो भर्ती प्रक्रिया फिर से न्यायिक विवाद में उलझ सकती है और इस पर रोक लग सकती है।

आयोग को न्यायिक फैसले का पालन करते हुए शॉर्टलिस्टिंग के तरीके में बदलाव करना होगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत हो। भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए आयोग को एक स्पष्ट और न्यायिक रूप से मान्य शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया अपनानी होगी।