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Code of Conduct: हरियाणा में आचार संहिता लागू, किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी; यहां जानें सब कुछ

हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तरीखों का एलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। जिसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।
 

Code of Conduct: हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तरीखों का एलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। जिसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्य में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। 

आखिर क्या है आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत प्रदेशभर में कई चीजों पर पाबंदियां भी लग जाती है। जो कि मतगणना के बाद तक लागू रहेगी।
आदर्श आचार संहिता विभिन्न राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया दस्तावेज होता है। 

सभी दलों ने आचार संहिता के सिद्धांतों, मानकों के अक्षरश: पालन करने की सहमति भी देते हैं। खास बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी होती है। यह सिर्फ सहमति के आधार पर तैयार की जाती है।

इन चीजों पर लगेगी पाबंदी

  • नई भर्ती और नई परीक्षाओं के आयोजन पर रोक।
  • शराब ठेकों और तेंदु के पत्तों की नीलामी आदि पर रोक।
  • विज्ञापन, होर्डिंग और पोस्टर के इस्तेमाल पर रोक।
  • सरकारी योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और उद्घाटन पर भी रोक।
  • सुबह 6:00 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद जनसभाओं पर लगी रोक।
  • सरकार अधिकारियों का तबादला नहीं कर सकती है।
  • अखबारों और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया समेत अन्य मीडिया पर सरकारी खर्चे से विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है।
  • राज्य दिवस पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री शामिल नहीं हो सकते हैं और राजनीतिक भाषण भी नहीं दे सकते हैं। तीनों का फोटोयुक्त विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा सकता है।
  • राज्यों के मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह में भाग नहीं ले सकते हैं।
  • मंत्री सायरन और बीकन प्रकाश वाली पायलट कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

जानें कब तक रहेगी लागू

भारत निर्वाचन आयोग जिस दिन से चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक यह लागू रहती है। 

बता दें कि विधानसभा चुनाव में पुरे हरियाणा में आचार सहित लागू रहेगी। प्रदेश में 16 अगस्त 2024 से 4 अक्टूबर 2024 के बाद तक लागू रहेगी।